MP NEWS- शिक्षक, सचिव और एएनएम सस्पेंड, 3 जिलों में कार्रवाई

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में ट्राइबल डिपार्टमेंट में माध्यमिक शिक्षक आदित्य आर्य को सस्पेंड कर दिया गया। गुना में ग्राम पंचायत के सचिव हरिसिंह रघुवंशी को निलंबित किया गया और आगर मालवा जिले में टीकाकरण कार्य में लापरवाही के कारण एएनएम रेखा गुजराती को सस्पेंड किया गया।

FIR के बाद माध्यमिक शिक्षक आदित्य आर्य सस्पेंड

बैतूल। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शिल्पा जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड चिचोली के हाई स्कूल दूधिया के माध्यमिक शिक्षक श्री आदित्य आर्य के विरुद्ध थाना चिचोली में धारा 354, 354 (क) भादवि, 7, 8 पास्को एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं उक्त अपराध में गिरफ्तार किए जाने के कारण श्री आर्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1986 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत महूखांन के सचिव हरिसिंह रघुवंशी निलंबित

गुना जिले में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री निलेश परीख द्वारा सचिव ग्राम पंचायत महूखांन श्री हरिसिंह रघुवंशी को निलंबित कर दिया है। सचिव श्री हरिसिंह रघुवंशी द्वारा समग्र पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्‍यापन में पेंशन हितग्राही कालूराम पुत्र श्री गणेशा हरिजन निवासी ग्राम महूखांन को जीवित होते हुए भी पेंशन पोर्टल पर मृत घोषित किये जाने के फलस्‍वरूप मध्‍यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम के तहत तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रेखा गुजराती सस्पेंड

आगर-मालवा जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन महा अभियान अंतर्गत जारी टीकाकरण में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एसएस मालवीय ने उप स्वास्थ्य केंद्र पालड़ा की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रेखा गुजराती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ज्ञात हो कि शनिवार को खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशवंत नायक एवं खंड विस्तार प्रशिक्षक भगवान सिंह डंगवाल के द्वारा टीकाकरण सत्र के निरीक्षण के दौरान एएनएम रेखा गुजराती टीकाकरण स्थल पर अनुपस्थित पाई गई। कर्तव्य पर अनुपस्थित रहना प्रथम दृष्टया अपने पदीय कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत निलंबन आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP Employee news पर क्लिक करें.

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