सेवा में, श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल। विषय: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक वर्ग 1 विशेष शिक्षक वर्ग 2 और विशेष शिक्षक वर्ग 3 पदनाम केडर तैयार कर नियुक्ति प्रारंभ करने हेतु। मान्यवर, उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मध्यप्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान में दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के अधिनियम अनुसार कोई भी मानवीय संसाधन स्कूलों में उपलब्ध नहीं है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के शाला दर्पण पोर्टल पर नामांकित सीडब्ल्यूएसएन छात्रों को प्रत्येक सामान्य विद्यालय में विशेष शिक्षक की महती आवश्यकता है, अतः श्रीमान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार इन दिव्यांग बच्चों के लिए मध्यप्रदेश में विशेष शिक्षक वर्ग 1 विशेष शिक्षक वर्ग 2 विशेष शिक्षक वर्ग 2 और विशेष शिक्षक वर्ग 3 का पदनाम केडर तैयार कर विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित बेरोजगारों और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नियुक्त समग्र शिक्षा के तहत मोबाइल स्रोत सलाहकार को स्थाई रूप से विशेष शिक्षक पद नाम योग्यता अनुसार आरसीआई मॉडल भर्ती नियम के तहत करने की कृपा करें इससे मध्यप्रदेश शासन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना भी हो जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग में उक्त पदों का कैडर भी तैयार हो जाएगा और संविदा पर कार्यरत नियमितीकरण की बाट जो रहे उक्त संविदा कार्मिकों को भी राहत मिलेगी, शासन द्वारा संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने हेतु जो आदेश 5 जून 2018 को दिया गया है उसकी अनुपालना भी विशेष शिक्षक वर्ग 1 विशेष शिक्षक वर्ग 2 और विशेष शिक्षक वर्ग 3 पदनाम केडर तैयार करने से हो जाएगी।
विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग जनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत मध्य प्रदेश के स्कूलों में विशेष शिक्षक भी उपलब्ध हो जाएंगे और स्कूल शिक्षा विभाग में यह आपके शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी ।अतः श्रीमान निस्सहाय दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं की ओर ध्यान देकर इन बच्चों के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर विशेष शिक्षक वर्ग 1 शिक्षक वर्ग 2 विशेष शिक्षक वर्ग 3 का पदनाम तैयार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे बच्चे स्कूल से ड्रॉपआउट ना हो। इनकी नियमितता और साक्षरता दर सही अनुपात में बढ़ सके इस हेतु शासन को यह निर्णय लेना चाहिए।
मध्यप्रदेश में दिव्यांग सशक्तिकरण और पुनर्वास हेतु शासन के प्रत्येक स्कूल में विशेष शिक्षक का होना अनिवार्य है ।स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले विभाग को इस पद नाम का कैडर नियम अनुसार तैयार करना चाहिए वर्तमान युग संचार एवं प्रौद्योगिकी का युग है इसमें निशक्त कोआशा है कि असमर्थ, विशेष आवश्यकता वाले और दिव्यांग विकलांग छात्रों का अध्यापन कार्य विशेष शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसे के लिए आरसीआई ने अपने अधिनियम में धारा 3 की उपधारा 13 तेरा में यह उल्लेख किया है की विशेष आवश्यकता वाले सीडब्ल्यूएसएन दिव्यांग बच्चों को भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रशिक्षित और डिप्लोमा धारी द्वारा ही शिक्षण कार्य करवाए जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह एक दंडनीय अपराध है।
इस क्रम में मध्यप्रदेश में वर्तमान जमीनी स्तर पर पंजीकृत सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत कितने विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं ?यह आप अपने स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों में देख सकते हैं ।उनकी एक आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना में मध्यप्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा विभाग में इन शिक्षकों की संख्या 0 शून्य बताई गई है।इससे पता लगता है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा किस स्तर पर और कैसे दी जा रही है? ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा क्योंकि आरसीआई द्वारा मई 2021 में पत्रांक द्वारा विशेष शिक्षक भर्ती हेतु मॉडल नियम शासन के समस्त अधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है परंतु आज दिनांक तक इस संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही क्रियान्वित की जा रही है ,अतः श्रीमान इस ओर ध्यान देकर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और इनके शिक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार विशेष शिक्षक स्कूल शिक्षा विभाग में शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध होने चाहिए।
हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की खातिर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक वर्ग 1 विशेष शिक्षक वर्ग 2 और विशेष शिक्षक वर्ग 3 स्थाई पदनाम तैयार करेंगे और शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर प्रशिक्षित बेरोजगार और मध्यप्रदेश में अध्यनरत सीडब्ल्यूएसएन छात्रों को लाभान्वित करेंगे धन्यवाद। भवदीय मध्यप्रदेश विशेष शिक्षक। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया madhya pradesh news पर क्लिक करें.