कटनी। एसडीएम कटनी बलबीर रमन ने तहसीलदार रीठी के प्रतिवेदन के आधार पर पटवारी हल्का नंबर 25 ग्राम हरद्वारा तहसील रीठी विश्वनाथ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत आदेश जारी कर दिया गया है।
पटवारी हल्का नंबर 25 ग्राम हरद्वारा विश्वनाथ श्रीवास्तव सस्पेंड
संबंधित पटवारी द्वारा कोई भी प्रकरण न्यायालय में अभिलेख शुद्धिकरण के प्रस्तुत नहीं किये गये और ना ही आबादी स्वामित्व योजना की आरओ वार एन्ट्री पूर्ण कर रिपोर्ट की गई। हल्क की लघु सिंचाई संगणना की प्रगति भी शून्य पाई गई। जिस पर शासन से प्राप्त आदेशों व निर्देशों का पालन शासकीय कार्य को प्राथमिकता पर नहीं किये जाने तथा शासकीय कार्यों में रुचि नहीं लिये जाने और आदतन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित पटवारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
रीवा में एमपीडब्ल्यू रमेश कुमार चौधरी सस्पेंड
रीवा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मिश्रा ने लापरवाह एमपीडब्ल्यू रमेश कुमार चौधरी उप स्वास्थ्य केन्द्र हरदुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना निर्धारित किया गया है।
ग्राम मैनहा में फैल्सीफेरम मलेरिया के प्रकोप की जानकारी समय पर वरिष्ठ कार्यालय को न देने तथा मलेरिया पीडि़तों को उपचार सहायता उपलब्ध न कराने को गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत की गई है।