जबलपुर। मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती परीक्षा में 27% पिछड़ा वर्ग आरक्षण एवं 10% सामान्य निर्धन वर्ग आरक्षण पर आपत्ति करते हुए एक याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने याचिका को फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड करने की व्यवस्था दे दी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह व उदय कुमार ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती में आरक्षण के प्रविधान का ठीक से पालन नहीं किया है। लिहाजा, समस्त प्रक्रिया असंवैधानिक हो गई है। हाई कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद याचिका को फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टेड करने की व्यवस्था दे दी। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन और नौकरी रोजगार से जुड़े अपडेट के लिए कृपया MP career news पर क्लिक करें.