मध्यप्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए जाते है, जिनसे किसान आसान दरों पर उन्नत कृषि यंत्र किराये से लेकर अपना कार्य कर सकते है। निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 नवम्बर तक आमंत्रित किए गए है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहकों की तलाश के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी मान्यता के कारण ग्राहक अपने आप मिलेंगे।
सभी जिलों के लिए रिक्त स्थानों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति से कस्टम हायरिंग केन्द्रों का चयन होगा। इसके लिए आवेदक को धरोहर राशि के रूप में सामान्य वर्ग के आवेदकों को 10 हजार रू., अनुसूचित जाति , जनजाति व महिला वर्ग के आवेदकों को 5 हजार रू. का बैंक डाफ्ट आवेदन के साथ जमा कराना होगा। आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन 17 से 18 नवम्बर के बीच कार्यालयीन समय में होगा।
लॉटरी पद्धति से चयन की प्रक्रिया 22 नवम्बर को दोपहर 11 बजे से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में सम्पादित होगी। योजना के तहत चयनित आवेदकों की धरोहर राशि कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के बाद लौटाई जायेगी। यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी।
व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। जिन ग्रामों में पूर्व से ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित है उन ग्रामों के आवेदक को इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नही होगी। अधिक जानकारी के लिए संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाइट https://chc.mpdage.org/ पर विजिट करें या सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन और नौकरी रोजगार से जुड़े अपडेट के लिए कृपया MP career news पर क्लिक करें.