Who appoints the chairman of UGC
नई दिल्ली। The University Grants Commission (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा नए चेयरमैन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूजीसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
शिक्षा, शासन और व्यवसायिक प्रबंधन में पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति को पद की जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा के अनुरूप साथियों द्वारा नामित किया जा सकता है। अध्यक्ष का चयन उन नाम अंकित व्यक्तियों में से किया जाएगा जो केंद्र सरकार अथवा भारत की किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी नहीं है। किसी भी प्रकार का स्व नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक के लिए की जाएगी। नामांकित व्यक्ति की आयु अधिमानत: 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। नामांकित व्यक्ति का जीवन वृत्त नामांकन के साथ लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 तक या फिर उससे पहले तक निदेशक यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के ईमेल एड्रेस smita96.srivastava@gov.in पर भेजा जा सकता है। हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यूजीसी की ऑफिशल वेबसाइट ugc.ac.in पर विजिट करें। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया NATIONAL NEWS पर क्लिक करें।