जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा विभाग के कमिश्नर को आदेशित किया है कि वह बर्खास्त कर्मचारी योगेश गीते की अपील पर 60 दिन के भीतर निर्णय करें। यदि आयुक्त आदेश का पालन नहीं करते तो हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जाएगी। उल्लेखनीय है कि किसी भी आवेदन अथवा अपील को अनिश्चितकाल तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता।
खंडवा के रहने वाले शासकीय कर्मचारी योगेश गीते मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ थे। हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में उनके अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि योगेश के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
अपने टर्मिनेशन के खिलाफ सहायक ग्रेड 3 योगेश गीते ने अपील दाखिल की परंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है बल्कि निर्णय को लंबे समय तक टालने की कोशिश की जा रही है। लंबित अपील पर समय सीमा में निर्णय के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने अपील पर निर्णय के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.