भोपाल। सीमावर्ती राज्यों में कोविड -19 के ओमिक्रान वेरिएंट के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। समस्त उद्योगों एवं औद्योगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योग के अधिकारियो, कर्मचारियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं एवं अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवागमन में प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स , थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब , स्टेडियम में 18 वर्ष से कम आयु के दर्शकों को एंट्री के लिए दो डोज टीकाकरण का बंधन नहीं हैं परन्तु 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होने कोविड -19 के दोनो टीके लगवाएं है। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनो टीके लगवाना आवश्यक होगा।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के समस्त शासकीय सेवको से अपेक्षा है कि वह कोविड -19 की दोनो डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये हैं तथा उन्हें दोनो टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र - छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड –19 के टीके की दोनो डोज लें ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र - छात्राओं जिनके द्वारा दोनो टीके नहीं लगाए गए हैं उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य या संचालक सुनिश्चित करें।
समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड -19 टीके की दोनो डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये हैं उन्हें दोनो टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करें। समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी मार्केट में भ्रमण कर सुनिश्चित करेंगे कि समस्त दुकानदार, दुकानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा टीके के दोनो डोज लिये गये हों। जिन दुकानदारों, दुकानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं दुकानों पर आने वाले ग्राहकों द्वारा दोनो डोज टीके नहीं लगवाये गये हैं उनको दोनो डोज टीके लगवाने हेतु आवश्यक समझाईश दी जाकर टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाये एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन भी सुनिश्चित कराया जाये।
कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वाले एवं मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जा सकेगी। यह आदेश 23 दिसम्बर 2021 से प्रभावशील हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.