भोपाल। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट कहा कि यदि नामांतरण प्रकरण में कोई विवाद नहीं है तो 1 माह के भीतर नामांतरण हो जाना चाहिए। लो कर्मचारी नामांतरण में लापरवाही करेगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। नामांतरण में यदि कोई आपत्ति आई है तो उसे तुरंत 'विवादित' में रिकार्ड अद्यतन किया जाए।
भोपाल में सड़क किनारे गुमठियों के खिलाफ अभियान चलेगा
बैठक के दौरान चर्चा हुई कि बिना अनुमति के सड़क के किनारे दुकानें लगाना नियम विरूद्ध है। नगर निगम अमले के साथ राजस्व अधिकारी भी अतिक्रमण और कब्जे वाली जगहों को खाली कराने के लिए शहर में लगातार भ्रमण कर मुहिम चलाएं। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों में नगर निगम की चिन्हित जगह पर ही व्यवसाय और हाट बाजार लगवाएं। शहर के अन्य स्थलों पर लगने वाले मार्केट को तत्काल हटाया जाए।
सभी एसडीएम सरकारी जमीन पर अतिक्रमण शुरू होते ही हटाएं: कलेक्टर
सभी एसडीएम को यह निर्देश दिए कि शहर में भ्रमण के दौरान शासकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को संज्ञान में लेकर तुरंत हटाने की कार्रवाई करें। बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन और टीएल बैठक के प्रकरणों की समीक्षा की। टीएल बैठक में एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.