भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित अपेक्स बैंक (मध्यप्रदेश का शीर्ष सहकारी बैंक) के सलाहकार एलडी पंडित की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उनकी नियुक्ति के विरुद्ध सहकारिता विभाग और लोकायुक्त संगठन में शिकायत की गई थी परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। विधानसभा में सवाल उठा तो सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
मामला श्री एलडी पंडित की उम्र का था। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को संविदा नियुक्ति पर नहीं रखा जा सकता। सहकारिता विभाग में इससे पहले तक 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को संविदा नियुक्ति पर नहीं रखा गया। नियुक्ति के समय श्री एलडी पंडित की उम्र 79 वर्ष थी। विधानसभा में जवाब देते हुए मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदोरिया ने कहा कि नियुक्ति के लिए आयु के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है।
श्री एलडी पंडित 28 नवंबर 2021 को विदेश चले गए थे। उन्होंने छुट्टी का आवेदन दिया है परंतु उस आवेदन पर कोई लास्ट डेट नहीं है। अनिश्चित काल तक छुट्टी मांगने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। कुल मिलाकर छुट्टी के आवेदन पर तारीख का बहाना बनाकर गलती को छुपाने की कोशिश की गई क्योंकि नियुक्ति नियमों और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रूलिंग के अनुसार किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को (चाहे वह दैनिक वेतन भोगी अथवा आउट सोर्स ही क्यों ना हो) बिना नोटिस दिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.