Driving licence new rules 2021-22
नई दिल्ली। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए-नए लागू हो गए हैं। इसके तहत किसी को भी परिवहन कार्यालय जाकर टेस्ट नहीं देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के न्यू रूल्स तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
नए-नए के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेकर स्कूल का टेस्ट पास करना होगा। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इससे पहले तक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेने के बाद भी आरटीओ ऑफिस में अलग से टेस्ट लिया जाता था। आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण लंबी वेटिंग लगी रहती थी।
ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की गाइडलाइंस और शर्तें
1. अधिकृत एजेंसी सुनिश्चित करेगी की वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास एक एकड़ जमीन हो, मध्यम और भारी वाहनों के लिए सेंटर्स के पास दो एकड़ जमीन होनी चाहिए।
2. ट्रेनर के पास कम से कम 12वीं कक्षा उतीर्ण और पांच वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
3. सरकार द्वारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए सिलेब्स की अवधि चार हफ्ते होगी। पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिल शामिल है।