भोपाल। यदि आप घर के बाहर घर का खाना खाना पसंद करते हैं तो 1 जनवरी से घर का खाना महंगा हो जाएगा। फूड डिलीवरी कंपनियों के माध्यम से सप्लाई होने वाले घर के खाने पर 5% GST लगा दिया गया है। दिनांक 1 जनवरी 2022 से टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा। उन सभी महिलाओं एवं परिवारों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो फूड डिलीवरी कंपनियों के माध्यम से घर का खाना सप्लाई करते हैं।
टिफिन सेंटर चलाने वाली महिलाओं को GST अनिवार्य
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 1000 महिलाएं क्लाउड किचन के कारण आत्मनिर्भर हो गई हैं। मोटी कमाई नहीं होती लेकिन इतना पैसा मिल जाता है कि घर के खर्चों में हेल्प की जा सके। लॉकडाउन और कोरोनावायरस के कारण बंद हुए स्कूलों के बाद कई महिला शिक्षकों ने रसोईघर का संचालन शुरू कर दिया था। इनमें से किसी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अब सबको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
टिफिन सेंटर वाली महिलाओं को जीएसटी रिटर्न भरना होगा या नहीं
जीएसटी स्पेशलिस्ट मुकुल शर्मा बताते हैं कि सरकार ने जीएसटी की वसूली करके जमा कराने की जिम्मेदारी फूड डिलीवरी कंपनियों पर डाली है। वह ग्राहकों से जीएसटी वसूल करेंगे और सरकारी खाते में जमा करेंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि महिलाओं को जीएसटी रिटर्न भरना होगा या नहीं, क्योंकि लोगों की समस्या जीएसटी नहीं बल्कि जीएसटी रिटर्न है। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.