ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापार मेले को सुचारू संचालित करने के लिए MSME मिनिस्टर ओमप्रकाश सकलेचा ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन बिल पेश किया, जिसे ध्वनि मत से बहुमत के आधार पर पारित किया गया।
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम सन 1996 में बनाया गया था। जिसे सन 2021 में संशोधित किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से व्यापार मेले का संचालन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के स्थान पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है।
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम के संशोधित हो जाने के बाद मेले के आयोजन और प्रबंधन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का तत्काल निराकरण हो सकेगा। इस संदर्भ में ग्वालियर में लेकर व्यापारियों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि ग्वालियर व्यापार मेला अपने नियत समय पर प्रारंभ होगा। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.