पिछले लेख में हमने आपको बताया था कि कोई भी निर्धन व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 44 के नियम क्रमांक 01 के अंतर्गत निःशुल्क अर्थात बिना न्यायालय की फीस के अपील दायर कर सकता है। अपील करने वाले गरीब व्यक्ति से न्यायालय एक शपथ पत्र भी लेता है। क्या न्यायालय उस निर्धन व्यक्ति की जाँच करवा सकता है कि वह सच में गरीब हैं या नहीं जानते हैं आज के लेख में हम।
• सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश क्रमांक 44 का नियम 3 यह कहता है कि निर्धन व्यक्ति को न्यायालय की फीस माफ के साथ निःशुल्क सरकारी वकील भी मिलता है वह अगर ऐसे निर्धन व्यक्ति की जांच करवाना चाहता है तब न्यायालय उस निर्धन व्यक्ति की जाँच करवा सकता है अन्यथा नहीं।
• सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश क्रमांक 44 का नियम 02 कहता है कि अगर जाँच के द्वारा निर्धन व्यक्ति का आवेदन नामंजूर कर दिया जाए अर्थात वह निर्धन नहीं है लेकिन अभी फीस भरने में असमर्थ है तब न्यायालय उसकी अपील को खारिज नहीं करेगा उसे एक समुचित समय दिया जाएगा न्यायालय की फीस भरने के लिए। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com