भोपाल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत कृषि के समग्र विकास के लिये सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बलराम ताल योजना किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के माध्यम से संचालित है। योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
इस योजना से समस्त वर्गो के कृषको को लाभान्वित किया जाएगा। निजी भूमि पर बलराम तालाब निर्माण के लिये वे ही कृषक पात्र होंगे जिनके पास वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके पश्चात प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के माध्यम से ड्रीप या स्प्रींकलर सेट की स्थापना की गई हो एवं वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो।
इस योजना में सामान्य कृषकों को अपने खेतो में बलराम ताल निर्माण हेतु स्वीकृत लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 80 हजार, लघु सीमांत कृषको को स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतक राशि रूपये 80 हजार तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के कृषको को स्वीकृत लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतक राशि रूपये 1 लाख अनुदान की पात्रता है। अतिरिक्त लगने वाली व्यय राशि का वहन स्वयं कृषक को करना होगा।
बलराम ताल निर्माण के इच्छुक कृषक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.