भोपाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विशेष न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए पटवारी ओपी विश्वप्रेमी को 4 साल की जेल और 1.80 करोड़ रुपए जुर्माना से दंडित किया है। पटवारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था।
2011 में पटवारी के यहां लोकायुक्त ने छापा मारा था
15 सितंबर 2011 को लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन में उप पुलिस अधीक्षक ओपी बसागोरिया को सूचना मिली थी कि ओमप्रकाश विश्वप्रेमी पटवारी हलका नंबर 61 लालपुर तहसील उज्जैन ने अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है। इस पर आरोपी के निवास 20 बागपुरा सांवेर रोड उज्जैन की तलाशी लेने पर अभियुक्त, उसकी पत्नी, मां एवं नौकर के नाम पर चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज, सोने-चांदी के जेवरात, चार पहिया व दोपहिया वाहन व विलासिता की अन्य वस्तुएं मिली।
पटवारी के नौकर के बैंक खाते में मिला काला धन
पटवारी के नौकर के बैंक खाते में 1047616 रुपए तथा 8554860 रुपए का संव्यवहार किया जाना पाया गया। अभियुक्त की पत्नी के दो खातों में 838345 एवं 840475 रुपए जमा होना पाया गया तथा अभियुक्त की मां के खातों में 250000 रुपए, 16707 तथा 102500 रुपए जमा होना पाया गया। खातों का अभियुक्त के द्वारा बेनामी रूप से संव्यवहार किया गया। जांच में यह पाया गया कि पटवारी विश्वप्रेमी ने भारी भ्रष्टाचार कर अपनी पत्नी, मां और नौकर के नाम पर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की।
उप संचालक अभियोजन बीजी शर्मा ने बताया आरोपी पटवारी ओमप्रकाश विश्वप्रेमी पिता प्रहलाद निवासी बागपुरा सांवेर रोड उज्जैन को दोषी पाते हुए कोर्ट ने धारा 13 (1) ई सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 साल का सश्रम कारावास व 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी इंदौर ने की। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.