भोपाल। मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षक स्थाई शासकीय सेवा नहीं है लेकिन नियम स्थाई शासकीय सेवकों वाले ही लागू होते हैं। मंदसौर में एक उच्च माध्यमिक शिक्षक की केवल इसलिए सेवा समाप्त कर दी गई क्योंकि उसने अतिथि शिक्षक की नौकरी करते हुए बीएड और फिर MA की परीक्षाएं पास कर ली थीं। जिला शिक्षा अधिकारी ने एकतरफा निर्णय लिया और नवनियुक्त शिक्षक को पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया क्या।
जिला शिक्षा अधिकारी जिला मंदसौर द्वारा श्री सुन्दर लाल जाधव के नाम दिनांक 11/12/2021 को जारी पत्र क्रमांक 5166 में लिखा है कि आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का पत्र कमांक/एनसी / एफ / 44 /मा.शि.नियु/2019-21/1781 भोपाल दिनांक 02.12.2021 के संदर्भ में लेख है कि आपकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर शा. उमावि. कनघट्टी में अंग्रेजी विषय में UR/X/OP में हुई थी। कार्यालय में उपस्थिति के समय में आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर कार्यालयीन पत्र कमांक / स्थापना / 2021/4060 दिनांक 07/10/2021 के द्वारा आपकी उपस्थिति मान्य करते हुए संस्था शा.उमावि. कनपट्टी में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया था।
नियुक्ति उपरांत विभाग द्वारा अंतिम चयन सूची में आपका चयन प्रवर्ग में संशोधन होने के कारण आपका संशोधित चयनित प्रवर्ग GF/UR/X/OP किया गया है। संशोधित चयनित प्रवर्ग के पश्चात आपके द्वारा प्रस्तुत अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक प्रस्तुत किये गये हैं तथा बी.एड वर्ष 2017 में एवं एम.ए. वर्ष 2015 में उत्तीर्ण की है।
इस प्रकार अतिथि शिक्षक में अध्यापन कार्य करते हुए आपके द्वारा बी.एड एवं एम.ए. किया गया है, अतः आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव तीन वर्ष एवं 200 दिन पूर्ण नहीं होता है, अतः आपकी उपस्थिति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मंदसौर मध्य प्रदेश