गुना। कलेकटर श्री फ्रेंक नोबल ए. के निर्देश पर करायी गयी जांच के दौरान अनियमितता एवं लापरवाही पाये जाने पर दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच तहसीलदार श्रीमति लीना जैन एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्री राजेन्द्र जाटव द्वारा की गयी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास बजरंगढ़ का दिनांक 10.12.2021 को जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग गुना एवं तहसीलदार, गुना द्वारा आकस्मिक जाँच/निरीक्षण किया गया। प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार संस्था में पदस्थ श्री रामचरण कोरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही एवं उदासीनता के कारण म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
गुना में श्रीमती विमला स्वामी प्राथमिक शिक्षक सस्पेंड
इसी प्रकार शासकीय अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास बजरंगगढ विकासखंड व जिला गुना की अव्यवस्था के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच तहसीलदार गुना एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला गुना म.प्र. के द्वारा किये जाने पर अधीक्षक श्रीमती विमला स्वामी, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुशमौदा वि.ख. गुना अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गम्भीर कदाचरण एवं अनियमित्ताओं के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पायी गयी। इनके इस कदाचरण के कारण शासन द्वारा संचालित छात्रावास की छात्राओं को भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई एवं उनके स्वास्थ्य सहित सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं। फलस्वरूप उक्त कदाचरण के लिये श्रीमती स्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.