मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव तय तारीख पर होंगे या नहीं, बयानों से समझिए- MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर बहस हुई और दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को दोषी बताने के लिए दलील दे रहे हैं, लेकिन लोग यह जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे या नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान को लेकर कई प्रकार के अर्थ निकाले जा रहे हैं। आइए पूरे घटनाक्रम और नेताओं के बयान एवं राज्य निर्वाचन आयोग की गतिविधियों से समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव का क्या होगा। 

OBC आरक्षण स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण निरस्त हो जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कई तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा कहा कि हम किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। (यानी मुख्यमंत्री ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे।)

OBC आरक्षण स्थगन प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का बयान 

नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने दावा किया कि उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग आरक्षण निरस्त हो जाने के लिए भाजपा और शिवराज सिंह सरकार जिम्मेदार है। इसके अलावा कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ चलिए मिलकर अपील करते हैं। (कमलनाथ ने सरकार से बिल्कुल अपील नहीं की कि ओबीसी आरक्षण विवाद का निपटारा होने तक चुनाव स्थगित कर दिए जाएं।)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की गतिविधियां 

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोई बयान नहीं दिया। प्रेस को सूचना जारी की गई है कि पंचायत निर्वाचन 2021-22 में प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 20 दिसम्बर को 101917 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र जमा किए। इनमें 50893 पुरूष और 50963 महिला अभ्यर्थी के नाम निर्देशन-पत्र हैं। प्रथम और द्वितीय चरण के लिए अंतिम तिथि तक कुल 153025 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिनमें से 77677 पुरुष और 75285 महिला तथा 2 अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं। 

सिर्फ बयान नहीं, गतिविधियों से समझिए क्या होने वाला है

कुल मिलाकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव की प्रक्रिया जारी है, नामांकन फॉर्म जमा हो चुके हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। और चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित की गई सीटों को सामान्य सीटें घोषित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। यदि निर्धारित तारीख से पहले सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो सभी सीटों को सामान्य मानते हुए नवीन अधिसूचना जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.

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