भोपाल। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री निकुंज श्रीवास्तव ने कांट्रेक्टर के विरूद्ध उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने अथवा ब्लैक लिस्ट में डालने की कार्रवाई के लिए कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर (टेक्निकल) एवं चीफ इंजीनियर को अधिकृत किया है। उप परियोजना संचालक तकनीकी एवं मुख्य अभियंता, संविदाकार के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुरूप ही कार्यवाही करेंगे।
ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा और पारित आदेश मुख्य अभियंता योजना एवं बजट (राज्य पंजीकरण अधिकारी) प्रमुख अभियंता, कार्यालय लोक निर्माण विभाग को एमपीयूडीसीएल के प्रोक्योरमेंट अधिकारी तीन दिन के अंदर प्रेषित करेंगे। इसकी जानकारी कंपनी की बेवसाइट पर भी अ़द्यतन की जायेगी। यदि संविदाकार कार्यवाही से असंतुष्ट है, तो वह 90 दिन के अंदर एमपीयूडीसीएल के प्रमुख अभियंता के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।
संविदाकार द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में एमपीयूडीसीएल के प्रमुख अभियंता द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। प्रमुख अभियंता द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी भी बेवसाइट पर अद्यतन की जायेगी। उल्लेखनीय है मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के आयुक्त सह प्रबंध संचालक ने कार्य में अपेक्षित गति लाने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।