जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कि न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा और जनजातीय कार्य विभाग के सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। महिला शिक्षक मैथिली सोलंकी की याचिका पर नोटिस जारी किए गए। कलेक्टर ने महिला शिक्षक की वेतन वृद्धि रोक कर उसका ट्रांसफर कर दिया था। हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आर्डर को स्टे कर दिया है।
बड़वानी की महिला शिक्षक मैथिली सोलंकी की तरफ से अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा। याचिका में बड़वानी कलेक्टर द्वारा 16 नवंबर को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में महिला शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकते हुए उनका ट्रांसफर किया गया है। हाई कोर्ट को बताया गया कि बड़वानी कलेक्टर द्वारा जारी किया गया पनिशमेंट ऑर्डर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।
याचिका में बताया गया कि महिला शिक्षक अवकाश का आवेदन देकर छुट्टी पर थी लेकिन कलेक्टर ने उन्हें अनुपस्थित बताते हुए दंडात्मक कार्यवाही कर दी। हाई कोर्ट को बताया गया कि दंडात्मक कार्रवाई से पहले ना तो महिला शिक्षक को नोटिस दिया गया और ना ही उसके खिलाफ कोई विभागीय जांच करवाई गई। उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना दंडात्मक कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता शासकीय माध्यमिक शाला चितरई में शिक्षिका है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर के वेतन वृद्धि रोकने एवं ट्रांसफर आर्डर पर स्टे लगा दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.