भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए और राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद के लिए वैकेंसी ओपन की गई है। दावेदार एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता आयोग रिक्त पद, कार्यकाल एवं अधिकतम आयु
राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद 3 कार्यकाल 4 वर्ष अधिकतम आयु 65 वर्ष
जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष पद 13 कार्यकाल 4 वर्ष अधिकतम आयु 65 वर्ष
जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद 70 कार्यकाल 4 वर्ष अधिकतम आयु 65 वर्ष
जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति किन जिलों में होगी
रीवा, सतना, धार, खंडवा, विदिशा, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, दमोह, मंदसौर, इंदौर क्रमांक 2, भोपाल क्रमांक 1 एवं कटनी जिलों में उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन पद हेतु नियुक्ति की जानी है।
जिला उपभोक्ता आयोग सदस्य पद की नियुक्ति किन जिलों में होगी
भोपाल क्रमांक 1 इंदौर क्रमांक 1 इंदौर क्रमांक 2 जबलपुर क्रमांक 1 रीवा ग्वालियर सागर होशंगाबाद सतना धार गुना खंडवा विदिशा भिंड शिवपुरी छिंदवाड़ा दमोह रतलाम कटनी सीहोर रायसेन हरदा बड़वानी मंडलेश्वर मंडला नरसिंहपुर सिवनी बालाघाट शाजापुर देवास नीमच झाबुआ उमरिया अनूपपुर राजगढ़ अशोकनगर श्योपुर दतिया पन्ना टीकमगढ़ बैतूल एवं बुरहानपुर जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य पद हेतु नियुक्तियां की जाएंगी।
अधिक जानकारी के लिए कृपया खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय अथवा एमपी ऑनलाइन से संपर्क करें। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.