विधायक जालम सिंह की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, नेगेटिव कमेंट भी किया, हत्या का मामला - MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर
। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विधायक जालम सिंह की अर्जी को ना केवल खारिज कर दिया बल्कि नेगेटिव कमेंट भी किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदक (जालम सिंह) की कल्पना के हिसाब से कानून लागू नहीं किया जा सकता। मामला हत्या के प्रयास का है, जिसमें विधायक सहित उनके पुत्र भी आरोपी हैं। 

घटना का विवरण 

घटना अट्ठारह 2014 गोटेगांव की है। गोविंद केटले मैं अपनी शिकायत में बताया कि उसे विधायक पुत्र मोनू जालम सिंह के द्वारा मुकेश चौकसे की मारपीट की जानकारी मिली थी। मौके पर जाकर उसने देखा कि विधायक एवं उसके पुत्र सहित कई लोग मुकेश चौकसे के साथ मारपीट कर रहे हैं। गोविंद केटले ने घटना के समय कुछ फोटो खींच लिए थे। इसी कारण विधायक एवं उनके पुत्र ने गोविंद पर हमला कर दिया। 

पुलिस ने इस मामले में गोविंद की शिकायत पर विधायक जालम सिंह एवं उनके पुत्र मोनू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करके कोर्ट में सजा निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया था। इसी मामले में डॉ प्रशांत बावनकुले को गवाही के लिए बुलाने व उनकी मेडिकल रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने विधायक की अर्जी खारिज कर दी है।  मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें

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