भोपाल। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय अपनी सभी सरकारी देनदारियों का नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No dues certificate) अटैच करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री बीएस जामोद ने बताया कि किस पद के प्रत्याशी के लिए कौन सा अधिकारी NOC जारी करेगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बीएस जामोद ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-2022 के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
श्री जामोद ने बताया कि अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा।
श्री जामोद ने बताया कि निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के लिये सचिव, जनपद पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा।
श्री जामोद ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा हो, तो उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।