भोपाल। मध्य प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिसीमन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए स्वीकार कर दिया गया है। शनिवार दिनांक 11 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील प्रस्तुत करेंगे।
सनद रहे कि मध्यप्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सन 2019-20 में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण करके अधिसूचित कर दिया था। वर्तमान शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पूर्व की कमलनाथ सरकार की अधिसूचना निरस्त किए बिना एक अध्यादेश के माध्यम से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिसके अनुसार कमलनाथ सरकार द्वारा निर्धारित किए गए आरक्षण को निष्प्रभावी करते हुए सन 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर सन 2021 में चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस निर्णय के खिलाफ सबसे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच और जबलपुर में याचिका दाखिल की परंतु मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील श्री विवेक तंखा ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.