जबलपुर। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी वापस हाईकोर्ट में आई लेकिन उसकी कोई मांग पूरी नहीं हुई। हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं की याचिका वापस मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए फॉरवर्ड किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल वैसा ही माहौल था जैसा कि किसी खेल में जीत सुनिश्चित हो जाने पर टीम के भीतर होता है। निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की, लेकिन यहां से निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार तो कर लिया परंतु बहस के लिए अगली तारीख 3 जनवरी 2022 निर्धारित की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से तत्काल सुनवाई के निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा पंचायत चुनाव में नामांकन सहित किसी भी प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया।
सनद रहे कि इस याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दो बार खारिज किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.