भोपाल। सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) श्री बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
श्री जामोद ने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बीएस जामोद ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में पुलिस की तैनाती के आदेश
पंचायत निर्वाचन 2021-22 में हर स्तर पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। गत निर्वाचनों में हुए अपराधों की समीक्षा करें और आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से किया जाये। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश पंचायत आम निर्वाचन के संबंध में कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिये। पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आदर्श कटियार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.