भोपाल। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आने के बाद एक साथ दो स्थगन आदेश जारी हुए। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
ओबीसी आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित
भोपाल। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही स्थगित
भोपाल। मप्र पंचायत राज निर्वाचन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की कार्यवाही 18 दिसम्बर 2021 शनिवार को दोपहर 12 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल के ऑडिटोरियम में की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.