भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा अध्यादेश संशोधित कर दिए जाने के बावजूद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित नहीं हो सकते। यह बयान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री बीपी सिंह ने दिया है।
श्री बीपी सिंह, आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया को केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के निर्णय पर विधि विशेषज्ञों से बात करेंगे और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचना देंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 (क्रमांक 14 सन 2021) तुरन्त प्रभाव से वापस लेने का फैसला कर लिया। इस निर्णय से राज्यपाल महोदय को अवगत कराया गया। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद तत्काल गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया।
मप्र सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान
कांग्रेस ने जानबूझकर पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में भागीदारी करने से रोका। हार के डर से कांग्रेस कोर्ट में पहुंची जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया से #OBC वर्ग को बाहर होना पड़ा। भाजपा सरकार सभी वर्गों को साथ में लेकर पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में थी। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.
कांग्रेस ने जानबूझकर पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में भागीदारी करने से रोका। हार के डर से कांग्रेस कोर्ट में पहुंची जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया से #OBC वर्ग को बाहर होना पड़ा।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 27, 2021
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