भोपाल। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिये जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, और सरपंच, के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र एवं एनओसी प्रस्तुत करना है। यदि नामांकन फार्म के साथ जमा नहीं करा पाए तो स्कूटनी के समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
mp panchayat election news: जाति प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि
जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल ने पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कहा है कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। उन्होंने बताया है कि यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
एमपी पंचायत चुनाव न्यूज टुडे: एनओसी जमा कराने की अंतिम तिथि
संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय समस्त देनदारियों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिये जा सकते हैं। अदेय प्रमाण-पत्र 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें "वितरण केन्द्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता" ऐसा पत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी किया जायेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.