भोपाल। सही और गलत की समीक्षा नहीं कर रहे लेकिन ओबीसी आरक्षण में मध्यप्रदेश में नौकरियों के बाद चुनाव में भी अड़ंगे लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिए जाने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ लगातार ओबीसी आरक्षण को बनाए रखने के नाम पर प्रक्रियाओं को स्थगित कर रहे हैं।
शिवराज सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका (रिकॉल ऑफ आर्डर) प्रस्तुत कर दी है। बुधवार को याचिका प्रस्तुत की गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। बताया कि हमने अर्जेंट हियरिंग का निवेदन किया है। गुरुवार की शाम पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार का निवेदन अस्वीकार कर दिया। सुनवाई की तारीख 3 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट से निराश लौटने के बाद शिवराज सिंह सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगा दी है इसलिए ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए नए सिरे से आरक्षण फिलहाल नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर उन सीटों पर चुनाव रुका रहेगा जिन्हें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.