भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में उपस्थित हुए ओबीसी आरक्षण विवाद का हल तलाशने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के वकील और विधि विशेषज्ञों के साथ मीटिंग फिक्स है।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव स्थगन हेतु गजट नोटिफिकेशन
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव के नामांकन फॉर्म जमा हो जाने के बाद, शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा अचानक वह अध्यादेश वापस ले लिया जिसके माध्यम से उन्होंने पूर्व की कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए परिसीमन को निरस्त कर दिया था। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने पंचायत चुनाव स्थगित करने का निवेदन किया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन हो गया है परंतु समाचार लिखे जाने तक चुनाव स्थगित नहीं हुए। चुनाव स्थगन की आधिकारिक सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण कैसे देंगे
मध्यप्रदेश में बुद्धिजीवियों का सिर्फ एक ही प्रश्न है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण किस प्रकार से देंगे। यदि वह कोई नया अध्यादेश पारित करते हैं तो उसके सुप्रीम कोर्ट से स्थगित हो जाने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें