मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त आदेश की PDF FILE DOWNLOAD करें - MP Panchayat Chunav news

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh Panchayat Chunav cancelled

भोपाल। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी है। इससे पहले आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा था कि हम कानून के विशेषज्ञों से उनकी राय मांग रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिनांक 4 दिसंबर 2021 को जारी की गई चुनाव अधिसूचना निरस्त कर दी है। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश की PDF FILE DOWNLOAD करने यहां क्लिक करें। इसी के साथ मध्य प्रदेश में लागू हुई चुनाव आचार संहिता भी समाप्त हो गई।

प्रत्याशियों की जमानत राशि वापस की जाएगी 

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने कहा, कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। आयोग ने कहा है कि जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उन्हें यह राशि वापस की जाएगी। इस फैसले के लिए आयोजित बैठक में जामोद के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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सनद रहे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाकर परिसीमन वाले अध्यादेश को वापस ले लिया था। किसी के साथ राज्यपाल से निवेदन किया था कि पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। राज्यपाल ने भी तत्काल मंजूरी दे दी थी। इसके बाद पंचायत विभाग के अधिकारियों एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन हुआ। 

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ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि इस मामले में उसे भी पक्षकार बनाया जाए। इस प्रक्रिया से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को निरस्त करने की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.

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