भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा तो कर दी कि सभी दो लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी, परंतु सभी जानते हैं कि सरकारी सिस्टम में पैसा निकालना कितना मुश्किल है। शासन की तरफ से जमानत राशि वापसी की विधि घोषित कर दी गई। यह प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी गई है।
प्रदेश में 2 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किए थे। सबसे ज्यादा नामांकन पंच और सरपंच पद के लिए थे। जिला और जनपद सदस्यों के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए। चूंकि, चुनाव आयोग ने जमानत राशि तय की थी। इसके अनुसार जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ धरोहर राशि 8 हजार रुपए, जनपद के लिए 4 हजार, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2 हजार और पंच के लिए 400 रुपए जमा करवाई थी, इसलिए अब यही राशि लौटाई जाएगी।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव- प्रत्याशी जमानत राशि वापसी की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को अपनी जमानत राशि वापस लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए फॉर्मेट पर आवेदन करना होगा। अपनी पूरी जानकारी के साथ अपने बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी देना होगा। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशी के बैंक अकाउंट में जमानत राशि वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी जिलों में कलेक्टर द्वारा आवेदन स्वीकार करने वाले अधिकारियों की घोषणा की जाएगी।