भोपाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में उपस्थित आरक्षण विवाद पर राज्य निर्वाचन आयोग को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। आदेशित किया है कि नई अधिसूचना जारी करें अन्यथा वर्तमान चुनाव अधिसूचना निरस्त कर दी जाएगी। 27% ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया गया है।
MP Panchayat election news- 27% ओबीसी आरक्षण रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए निर्धारित किए गए 27% आरक्षण को रद्द करें एवं सभी सीटों को सामान्य सीट में परिवर्तित करके नई अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आदेशित करते हुए कहा कि 27 जनवरी से पहले नवीन अधिसूचना जारी करके सूचित करें। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2021 को की जाएगी।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव अधिसूचना रद्द होगी या नहीं
याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (C) और (D) का उल्लंघन किया गया है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के डिटेल ऑर्डर और गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। प्राप्त होने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को रोकने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
महाराष्ट्र में चुनाव अधिसूचना निरस्त की जा चुकी है
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा तर्क दे चुके हैं कि महाराष्ट्र में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना निरस्त करते हुए फिर से अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। इसी तरह मध्यप्रदेश में भी किया जा सकता है। मध्यप्रदेश में भी आरक्षण और रोटेशन का पालन नहीं किया गया जो असंवैधानिक है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा भी साफ कर चुके हैं कि यह संविधान की धारा 243 C और D का साफ उल्लंघन है। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.