भोपाल। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। पंचायत विभाग के अधिकारियों ने गजट नोटिफिकेशन के बारे में आधिकारिक जानकारी दी। शिवराज सिंह सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव स्थगित कर देने के लिए कहा गया, लेकिन आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया।
बैठक के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 (क्रमांक-14 सन 2021) वापस लेने संबंधी जानकारी आयोग को प्राप्त हो गई है। इस विषय पर विचार के लिये आयोग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है।
श्री सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस विषय पर लीगल ओपीनियन ले रहा है। लीगल ओपीनियन के आधार पर ही आयोग पंचायत निर्वाचन के संबंध में जारी प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेगा। बैठक से पहले आयुक्त बीपी सिंह ने कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रकार उसे बीच में रोका नहीं जा सकता है। चुनाव रोकने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.