भोपाल। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लेकिन कई आरक्षण को लेकर विवाद भी सामने आ गया है। इधर चुनाव आयोग ने फोटो निर्वाचक नामावली के दावे आपत्तियों के लिए लास्ट डेट बढ़ाकर 5 दिसंबर 2021 कर दी है। कुल मिलाकर प्रक्रिया को लंबा किया जा रहा है और अनुमान है कि तीसरी लहर की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही आचार संहिता लागू की जाएगी।
चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ाई
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश श्री राजेश कुमार कौल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में दावे-आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 5 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है। तिथि में वृद्धि का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने के लिये और समय उपलब्ध कराना है। आयोग ने पहले यह तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की थी।
कांग्रेस को परिसीमन और आरक्षण पर आपत्ति
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने ग्राम पंचायतों के चुनाव में पंचायत एक्ट की धारा और नियम के अनुसार रोटेशन पद्धति का पालन करते हुए आरक्षण करने की बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि पंचायत के चुनाव सरकार 2014 के परिसीमन के आधार पर कराते हुए वर्ष 2021-22 का नया आरक्षण कराकर पंचायत के चुनाव कराये जाये। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.