भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को निक्षेप राशि (डिपॉजिट अमाउंट) भी जमा करनी होगी।
जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकास खण्ड मुख्यालय और पंच तथा सरपंच पद के लिए विकासखण्ड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय पर नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को समूह-बद्ध कर क्लस्टर बनाया जायेगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री वी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार, सरपंच के लिए 2 हजार और पंच पद के लिए 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.