जबलपुर। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज कर दी गई। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली युगलपीठ द्वरा पूर्व में अन्तरिम राहत की अर्जी खारिज करने के बिंदु को ध्यान में रखते हुए मांग नामंजूर कर दी।
कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने बहस की। हाईकोर्ट में हार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं की गुरुवार नौ दिसंबर को एक साथ सुनवाई हुई। इस मामले में सर्वप्रथम अधिवक्ता महेंद्र पटेरिया फिर ब्रम्हेंद्र पाठक व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा, शशांक शेखर और अंत में आदर्शमुनि त्रिवेदी एसोसिएट की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं।
पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी हंगामा था। कहा जा रहा था कि प्रक्रिया गलत है और संविधान की नीतियों के विपरीत है। दावा किया जा रहा था कि हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को स्टे कर दिया जाएगा। पहले ग्वालियर और जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद पंचायत चुनाव के रास्ते में अब कोई विघ्न नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.