भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश दिये जायेंगे।
मतगणना कार्यक्रम जैसा था वैसा ही रहेगा परंतु रिजल्ट घोषित नहीं होगा
श्री जामोद ने बताया है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिये मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईव्हीएम से की जाने वाली मतगणना की जाएगी। मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे।
मप्र पंचायत चुनाव: निर्विरोध प्रत्याशी को भी विजयी घोषित नहीं किया जाएगा
किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूचना के निष्कर्ष
मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना होगी।
प्रारंभिक मतगणना के बाद पूरा रिकॉर्ड सील कर दिया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं होगी।
चुनाव परिणाम की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होगी।
यदि चुनाव परिणाम की तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है तो चुनाव परिणाम भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घोषित हो जाएगा।
चुनाव परिणाम इस तरह की यह स्थिति केवल आज दिनांक के लिए है।
चुनाव परिणाम के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अलग से सूचना जारी की जाएगी।