भोपाल। मध्यप्रदेश में ऐसी महिलाएं जो पीड़ित हैं अथवा निराश्रित हैं, को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग कैंप का पूरा खर्चा मध्यप्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाएगा। महिलाओं से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। यह ट्रेनिंग मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत कितने कोर्स
फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथैरपी, आयादाईवार्ड परिचर, शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंगबैंकिंग), आई.टी.आई. पालीटेकिनक पाठयक्रम, हासिपटालिटी, होटल ईवेंट मेनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बीएड डीएड (सिर्फ शासकीय संस्थानों में) एवं अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते है।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत पात्रता
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवासरत महिलाओं, बालिकाओं को समाज में स्थापित करने हेतु प्रशिक्षित कर स्थाई रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। लक्ष्य समूह ऐसी विपत्तिग्रस्त महिलाऐं जिनके परिवार में कोई नहीं हो, बलात्कार पीड़ित महिला या बालिका, ऐसिड अटैक पीड़ित, दहेज प्रताड़ित, अग्नि पीड़ित, कुंआरी दुर्व्यापार से बचाई गई, आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिका एवं महिलाएं पात्र हितग्राही मानी गई है।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना- आवेदन कैसे करें
आवेदन का प्रारूप एवं अन्य विवरण www.rajgarh.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त लक्ष्य समूह में से कोई बालिका, महिला जो प्रशिक्षण लेना चाहती है जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकती हैं। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.