ग्वालियर। भ्रष्ट और विवादित अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए बदनाम मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के आयुक्त मुकेश जैन ने हाई कोर्ट से फटकार खाने के बाद अब जनता के बीच अपनी छवि बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। सेकंड हैंड वाहनों के ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रोसीजर ऑनलाइन पूरा कर दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल, डुप्लीकेट और एड्रेस चेंज ऑनलाइन
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन का कहना है कि किसी भी व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के रिनुअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस चेंज के लिए अब किसी को आरटीओ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यह सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन का कहना है कि नए साल दिनांक 1 जनवरी 2022 से पहले सभी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी जाएगी। इस प्रकार उपरोक्त सुविधाएं ऑनलाइन करने वाला मध्य प्रदेश, भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
श्री मुकेश जैन ने बताया कि परिवहन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट mptransport.org पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। आधार नंबर डालते ही विक्रेता की पूरी जानकारी अपने आप फॉर्म में बढ़ जाएगी। वाहन खरीदने वाले को भी ऑनलाइन प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। वह अपने कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी की पुष्टि करेगा। जैसे ही खरीददार वाहन खरीदने की पुष्टि कर देगा, वाहन के मालिकाना हक का ट्रांसफर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.