Small business ideas- लाइसेंस नहीं फिर भी कीटनाशक दवा की दुकान खोलने का मौका

Bhopal Samachar
यदि आप अपने गांव क्षेत्र में या मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं की दुकान खोलना चाहते हैं और आपके पास लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। तो चिंता की कोई बात नहीं, आपको फिर सही स्कूल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा यदि आपने कक्षा 10 पास किया है तो डिप्लोमा एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स करके आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। आज के समय में किसान अपने लिए दवाएं खरीदे या ना खरीदे लेकिन फसल के लिए कीटनाशक जरूर खरीदता है।

ऐसे व्यक्ति जो उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का व्यापार करना चाहते है और जिनके पास लायसेंस नहीं है एवं लायसेंस प्राप्त करने हेतु निर्धारित योग्यता नही है, ऐसे व्यक्तियों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मैनेज हैदराबाद के सहयोग से एक वर्षीय डिप्लोमा (डिप्लोमा एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स) कोर्स करवाता है।

डिप्लोमा कोर्स हेतु आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। जो व्यक्ति उक्त डिप्लोमा कोर्स करना चाहते है वह एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, कक्षा 10 अथवा उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, 5 फोटो एवं ₹20000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 24 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है।

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अपने जिले की किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आत्मा परियोजना के संचालक से संपर्क कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई जिले के एग्रीकल्चर कॉलेज में की जाएगी। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.

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