नई दिल्ली। कोरोनावायरस की तीसरी लहर के बीच उड़ीसा राज्य में चल रहे ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच राज्य निर्वाचन आयोग में घोषणा की है कि यदि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मचारी की कोविड-19, चुनावी हिंसा अथवा किसी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसके परिवार जनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
ओडिशा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को शासन की ओर से सुरक्षा प्रदान की जाएगी और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति में पूरी सहायता की जाएगी।
- चुनावी हिंसा, बम ब्लास्ट या फिर उग्रवादियों के हमले में मृत्यु होने पर 3000000 रुपए।
- उपरोक्त के कारण स्थाई विकलांगता की स्थिति में 1500000 रुपए।
- चुनाव ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में दिव्यांग नेता पर 750000 रुपए।
- एक्सीडेंट या किसी भी अन्य माध्यम से गंभीर चोट एवं मल्टीपल फ्रैक्चर पर 200000 रुपए।
- चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोनावायरस से संक्रमित हो कर मृत्यु होने पर 3000000 रुपए।
ओडिशा राज्य चुनाव आयोग ने घोषित किया है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि कोई भी कर्मचारी कोरोनावायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.