भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और सबसे बड़े शहर इंदौर में कलेक्टर अब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनएसए का अधिकार कलेक्टर से वापस लेकर पुलिस कमिश्नर को दिया जा रहा है।
सूत्रों का कहना है कि फरवरी के महीने में गृह विभाग एनएसए के अधिकारों में बदलाव वाली अधिसूचना फरवरी में जारी कर देगा और जबकि महानगरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम पिछले 9 दिसंबर से लागू है। शासन ने सिस्टम लागू होने के दौरान गुंडों को जिला बदर करने के अधिकार तो पुलिस को दे ही दिए थे लेकिन NSA पर फैसला नहीं लिया था।
गृह विभाग के नए प्रस्ताव के अनुसार सिर्फ एक सिर्फ इन दो जिलों इंदौर और भोपाल में NSA के अधिकार पुलिस कमिश्नर को होंगे। जबकि बाकी 50 जिलों में यह अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेंगे। अभी तक राज्यों को एनएसए के अधिकार केंद्र सरकार देती है। राज्य हर 3 महीने के लिए यह अधिकार कलेक्टरों को देते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें