भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया को आवारा कुत्तों के कारण हाई कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर के अलावा मुख्य सचिव एवं नगर निगम कमिश्नर को भी नोटिस भेजा गया है।
भोपाल में आवारा कुत्तों 4 साल की बच्ची का शिकार कर रहे थे
यदि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग का वीडियो वायरल नहीं होता तो सरकारी स्तर पर कोई यह स्वीकार नहीं करता कि भोपाल में आवारा कुत्ते आदमखोर हो गए हैं और मासूम बच्चों का चारों तरफ से घेर कर शिकार करने लगे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को दबाने के लिए घायल बच्ची का इलाज शुरू करवाया गया एवं उसके पिता को ₹25000 का चेक दिया गया, परंतु शहर में शिकारी आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई अभियान शुरू नहीं किया गया।
मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग के बाद अब हाईकोर्ट
इस घटना के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को तलब कर लिया था। प्रेस को जारी सरकारी सूचना में बताया गया था कि मुख्यमंत्री काफी गुस्से में है। मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए आप की क्या तैयारी कर रहे हैं। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.