भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाल ही में लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का कानून लागू किया है। अब इसी कानून के तहत मध्य प्रदेश के सभी दुकानों, स्कूल-कॉलेजों इत्यादि सभी प्रकार के संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश की सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे के नियम, जो ड्राफ्ट किए जा रहे हैं
इस कानून के तहत सभी दुकानों और संस्थानों को बाहर की तरफ सभी दिशाओं की स्पष्ट रिकॉर्डिंग करने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इतना ही नहीं दुकानदारों को सुनिश्चित करना होगा कि सीसीटीवी कैमरा किसी भी स्थिति में बंद ना हो। दुकानदारों को 2 महीने का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। पुलिस या सरकार जब भी मांगेगी, दुकानदारों को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराना कानूनी बाध्यता होगी। यदि किसी का सीसीटीवी कैमरा खराब पाया जाता है तो ₹10000 का चालन बनाया जाएगा।
इससे पहले पुलिस ने सड़कों पर कैमरे लगाए थे
सनद रहे कि इससे पहले सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए पुलिस ने सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर और सभी रेड लाइट सिगनल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इसके लिए काफी पैसा खर्च किया गया था, लेकिन सरकारी प्रयास सफल नहीं हुए। पुलिस द्वारा लगाए गए ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे या तो अंधे हो गए हैं या फिर उन्हें रतौंधी हो गई है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.