जबलपुर। मध्यप्रदेश के सतना जिले में ग्राम पंचायत सचिव रहे स्वर्गीय सुरेश श्रीवास्तव की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि स्वर्गीय सुरेश श्रीवास्तव की पत्नी को मुख्यमंत्री कोविड योद्धा योजना के तहत ₹5000000 क्षतिपूर्ति अदा की जाए।
रामपुर बघेलान जिला सतना निवासी श्रीमती शीला श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा, श्रद्धा तिवारी व दीप्ति श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय सुरेश श्रीवास्तव ग्राम पंचायत विरहा में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 26 सितंबर, 2020 को कोरोना से मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री कोविड योद्धा योजना के तहत ₹5000000 क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए थी परंतु पंचायत विभाग द्वारा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनके आवेदन को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया गया कि मृतक का आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हुआ था। मृतक कर्मी के सीटी स्कैन में चेस्ट स्कोर 17 आया था। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कोविड निमोनिया लिखा गया है। हाईकोर्ट ने आदेशित किया था कि श्रीमती शीला श्रीवास्तव को घोषित योजना के तहत ₹5000000 की सहायता राशि अदा की जाए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया इसलिए न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत सतना एवं संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अवमानना का नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया jabalpur news पर क्लिक करें