DHAR और BALAGHAT में विद्यालयों में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री आपरेटर्स को सेवा से बाहर करने पर हाई कोर्ट की रोक

Bhopal Samachar
जबलपुर
। धार एवं बालाघाट, जिले में पूर्व से स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा संविदा पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं लोक शिक्षण आयुक्त, भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 10/12/2021 जारी कर एमपी कॉन लिमिटेड द्वारा नए संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स कर भर्ती करने के आदेश जारी कर दिये गए थे। पूर्व से कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं मात्र 31/12/2021 तक लेने की निर्देश थे, अर्थात 31/12/21 को सेवाएं समाप्त हो रही थीं। 

धार जिले में पूर्व से संविदा पर आउटसोर्सिंग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद श्री हेमेंद्र सिंह जाट, पप्पू पाटीदार, मनीष चौहान, दिनेश मंडलोई, अदित्य मिरदवाल, दिलीप राठौड़, मनीष मुजाल्दा, जितेश मोहिते, हरीश कुमरावत, रमेश वास्केल, अभिषेक खराड़ी, जगन सिंह, परमानंद पाटीदार, भगवान सिंह, उसी प्रकार बालाघाट में मनीष अत्रे, तरेंद्र पटेल, दीपंकर मेश्राम, नरेंद्र गौतम, नितेश मरते, सोमलाल,मनोज, अखिलेश, कृष्ण कुमार महेरबान, पंकज, अंकित, घनश्याम झरिया, कुणाल गौतम, अलका अजीत, दीपक बोपचे, देवी प्रसाद, अनिलराज, लक्ष्मी, मनीष कतरे, नीतेश दहिया, टीकाराम, अतुल, चरित्र जमनुंपने, डॉली सेन, मुकेश बनोटे, संदीप, स्वाति, अमित गजभिए, विमल, शीतल, कल्पना, स्वाति, दीपक खांडेकर, नीरज, पंकज, रविन्द्र पूरी, सुरेश, सुनील सिंह बैस, रीता चौहान, श्यामवीर, की सेवाएं दिनांक 31/12/2021 को समाप्त करने करने के आदेश लोकशिक्षण आयुक्त भोपाल द्वारा किये गए थे। एवं नवीन नियुक्तियों का कार्य एमपी कॉन लिमिटेड को सौपा गया था।

लोक शिक्षण आयुक्त भोपाल के आदेश दिनांक 10/12/2021 से पीड़ित होकर कर्मचारियों ने हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा की ओर से वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि पुराने आउटसोर्सिंग से नियुक्त संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा से बाहर नही होंगे। हाई कोर्ट ने उन्हें सेवा से बाहर करने पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि पुराने संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटाकर नए संविदा को नियुक्त करना विधि विरुद्ध है। पुराने संविदा कर्मचारियों को नवीन संविदा नियुक्ति से प्रतिस्थापित नही किया जा सकता है।

हाई कोर्ट जबलपुर ने अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी से सहमत होकर, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर को बाहर करने के आदेश पर रोक लगाते हुए, सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल, जिला शिक्षा अधिकारी, एमपी कॉन लिमिटेड भोपाल, से जबाब तलब किया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

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