ग्वालियर। विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण आदित्य रावत ने सब इंस्पेक्टर एवं तहसील संयोजक ग्राम रक्षा समिति (निवासी 16 नेहरू कॉलोनी थाटीपुर) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दोषी घोषित करते हुए 4 साल की जेल एवं ₹20000000 जुर्माना से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक राखी सिंह ने बताया कि मोहन मंडेलिया द्वारा आरोपी हरीश शर्मा उपनिरीक्षक एवं तहसील संयोजक ग्राम रक्षा समिति ग्वालियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की थी। उक्त शिकायत में दिए गए बिंदुओ के गोपीनीय वैरीफिकेशन करने पर वह सही पाए गए। जिस पर जांच रिपोर्ट विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल की ओर भेजी गई। जिसकी समीक्षा के बाद आरोपी हरीश शर्मा के खिलाफ प्राथमिक जांच रजिस्टर्ड की गई थी।
प्राथमिक जांच तत्कालीन निरीक्षक केएस नागर द्वारा की गई और उन्होंने जांच में आरोपी हरीश शर्मा के नाम तथा परिजन के नाम अनुपात से 381 गुना अधिक आय संपत्ति अर्जित करना पाया गया। आरोपी हरीश शर्मा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.